Govt Employees: हर किसी की ज़िंदगी में माता-पिता की अहमियत सबसे ऊपर होती है, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के चलते अक्सर लोग चाहकर भी अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं कर पाते। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की सेवा के लिए 30 दिन की अर्जित छुट्टी ले सकेंगे और इस दौरान उनकी सैलरी में भी कोई कटौती नहीं होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का भावुक फैसला
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में एक बयान में बताया कि सरकारी कर्मचारियों को पहले से जो छुट्टियां मिलती हैं, वे उनके निजी पारिवारिक कार्यों जैसे माता-पिता की देखभाल के लिए पर्याप्त हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त स्पेशल लीव की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी यदि चाहें तो 30 दिन की अर्जित अवकाश यानी Earned Leave का उपयोग कर अपने माता-पिता की सेवा कर सकते हैं और इस दौरान उनकी सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं
डॉ सिंह ने संसद में छुट्टियों की पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया कि Central Civil Services Leave Rules 1972 के तहत हर साल सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित छुट्टियां मिलती हैं
छुट्टी का प्रकार | कितने दिन मिलती है |
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अर्जित अवकाश | 30 दिन प्रति वर्ष |
अर्ध वेतन अवकाश | 20 दिन प्रति वर्ष |
आकस्मिक छुट्टी | 8 दिन प्रति वर्ष |
प्रतिबंधित छुट्टी | 2 दिन प्रति वर्ष |
इन सभी छुट्टियों का उपयोग कर्मचारी निजी कारणों, जैसे माता-पिता की सेवा, पारिवारिक जिम्मेदारियों या व्यक्तिगत कार्यों के लिए कर सकते हैं।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस ऐलान के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब उन्हें अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ समय बिताने का सुनहरा अवसर मिल सकेगा, वो भी बिना सैलरी की चिंता किए। ये निर्णय न केवल मानवीय दृष्टिकोण से सराहनीय है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक प्रेरणादायक पहल है।